हमारे बारे में
राज्य के कार्मिक विभाग में कार्मिक प्रशासन से संबंधित समस्त प्रकरण सम्पादित होते हैं जिनमें राज्य सेवा के अधिकारियों की भर्ती, नियुक्ति एवं पदोन्नति तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों एवं राज्य सेवा अधिकारी का पदस्थापन भी शामिल है। कार्मिक विभाग में आईएएस/आईपीएस/आईएफएस/आरएएस/राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, मंत्रालय कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संस्थापन संबंधित प्रकरण भी देखे जाते है।
राज्य के विभिन्न विभागों को सेवा नियमों एवं आचार नियमों के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए कार्मिक विभाग समय की मांग के अनुसार सेवा नियमों में संशोधन करता है। कार्मिक विभाग द्वारा कार्मिको के उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकरणों का प्रवेक्षण मोनिटिरिंग एवं संविक्षा के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के दुराचरण एवं भ्रष्टाचार के प्रकरणों का निष्पादन भी किया जाता है। कार्मिकों की दक्षता बढ़ाने एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के अलावा कार्मिक विभाग कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्यों यथा विभिन्न कर्मचारी संघों की मान्यता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक विकंलागों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का कार्य सम्पादित करता है। राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित लोकायुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण के प्रशासनिक विभाग का कार्य भी कार्मिक विभाग सम्पादित करता है।